Post Office Savings Account: अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाए तो अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होगा? जानें कैसे करें क्लेम
Post Office Savings Account: अगर किसी अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होता है? पोस्ट ऑफिस आपको ऐसी स्थिति में अकाउंट रिजॉल्व कराने का ऑप्शन देता है. आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं.
Post Office Savings Account: पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट अभी भी छोटे शहरों और निम्न आय वर्ग के लोगों का अहम साधन बना हुआ है. पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित बचत खाता खुलवा सकते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जैसे किसी भी प्राइवेट बैंक का अकाउंट काम करता है. लेकिन अगर किसी अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होता है? पोस्ट ऑफिस आपको ऐसी स्थिति में अकाउंट रिजॉल्व कराने का ऑप्शन देता है. आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं.
अकाउंट में पड़े पैसे कैसे करें क्लेम?
पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट के खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में क्लेम के मामले में दो स्थिति बनेगी- या तो उसने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना रखा होगा, या नहीं. आइए जानते हैं कि इन दोनों में स्थितियों में क्लेम करने वाले के पास क्या-क्या ऑप्शन रहेंगे. सबसे पहले तो ये बता दें कि इस अकाउंट को नॉमिनी या फिर अकाउंटहोल्डर का कानूनी उत्तराधिकारी ही क्लेम कर सकता है. अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनी डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम फॉर्म डाल सकता है. वहीं, नॉमिनेशन नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारियों में से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म [SB84] के साथ क्लेम डाल सकता है. इससे 1 लाख तक के अमाउंट के लिए क्लेम सेटलमेंट हो सकता है. अगर अमाउंट इससे ज्यादा है तो आपको इसके लिए लीगल एविडेंस जैसे प्रोबेट ऑफ विल या सक्सेशन सर्टिफिकेशन देना होगा.
ये भी पढ़ें: Post Office Top Schemes: बढ़ी ब्याज दरों के बाद KVP, NSC या SCSS, कहां जल्दी डबल होगा पैसा? समझें कैलकुलेशन
नॉमिनेशन की स्थिति में
TRENDING NOW
Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल
Jharkhand Winner List: झारखंड चुनाव में इन नेताओं ने पाई जीत, जानिए किसके हिस्से आई हार, पल-पल का अपडेट
अगर अकाउंट का नॉमिनी बना हुआ है तो वो नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लेम सेटलमेंट कराना होगा. क्लेम फाइल करते हुए आपको लीगल प्रूफ देना होगा. इसके साथ आपको कोर्ट की सील के साथ विल (वसीयत) का प्रोबेट, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर या सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होगा. इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पोस्ट ऑफिस में डिसीज्ड अकाउंटहोल्डर के अकाउंट के पैसों को क्लेम कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: Post Office PPF Scheme: पैसा डबल करने वाली स्कीम, ₹10 हजार के निवेश पर मिलेगा ₹4.4 लाख; समझें कैलकुलेशन
अगर नॉमिनेशन नहीं है तो क्या करें?
अगर अकाउंटहोल्डर ने अकाउंट का नॉमिनेशन नहीं करा रखा था, तो आपको ज्यादा कागजात की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए आपको क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, एनेक्सचर-1 (लेटर ऑफ इन्डेमिनिटी), एनेक्स्चर-2 (ऐफिडेविट), एनेक्स्चर-3 (लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ऐफिडेविट), क्लेम करने वाले के KYC डॉक्यूमेंट्स, डिपोनेंट्स, विटनेस, श्योरिटीज़ वगैरह. लेकिन अगर अकाउंट में 5 लाख रुपये से ज्यादा हैं और इन्हें क्लेम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा. साथ ही नॉमिनेशन न होने की स्थिति में 5 लाख रुपये से ऊपर के अमाउंट को क्लेम करने का प्रोसेस, अकाउंटहोल्डर के गुजरने के छह महीने बाद ही सेटल होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
09:36 AM IST